नई दिल्ली। वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हाल के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आधार के जरिए भी आईटीआर भरने का प्रस्ताव रखा। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। हालांकि यह प्रस्ताव 1 सितंबर से लागू होगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि “120 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास अब आधार कार्ड्स हैं। ऐसे में करदाताओं को आसानी हो, इसलिए मैं प्रस्ताव रखती हूं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटरचेंजेबल बनाया जाए और जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें आसानी से केवल आधार कार्ड नंबर के जरिए आईटीआर फाइल करने का मौका दिया जाए। जहां भी उन लोगों को पैन की जरूरत पड़े, वे उसकी जगह पर आधार इस्तेमाल कर सकें।” मालूम हो कि सरकार ने इससे पहले 1 अप्रैल 2019 से आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। आइए जानते हैं आईटीआर फाइल करने से जुड़ी अन्य मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
आईटीआर 1: वे आयकरदाता जिनकी सैलरी, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज आदि) और 50 लाख तक की कुल आय हो वे ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
50 लाख तक की आय तो भरें आईटीआर-1।