जयपुर। मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान को इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत छूट दे दी है। यह ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने इसमें किए डोनेशन पर टैक्स छूट दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि वह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत डोनेसन पर टैक्स छूट की मंजूरी दे रहा है। क्योंकि यह ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह होगी।
CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के सब-सेक्शन (2)के अंदर क्लॉस (b) के तहत ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह अधिसूचित किया है। 50 फीसदी की सीमा तक डिडक्शन दिया है। जो ट्रस्ट में दान करते हैं। ट्रस्ट की आय को पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट दी गई है।
80G के तहत छूट सभी धार्मिक ट्रस्ट के लिए नहीं
यह छूट दूसरे अधिसूचित किए गए धार्मिक ट्रस्टों की तरह ही है। वहीं, सेक्शन 80G के तहत छूट सभी धार्मिक ट्रस्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। एक चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट को पहले सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर अप्लाई करना होता है। जिसके बाद दान करने वाले लोगों को सेक्शन 80G के तहत छूट की मंजूरी मिलती है।
पहले इन धार्मिक जगहों को मिल चुकी है छूट
इससे पहले केंद्र सरकार ने 2017 में चैन्नई के Mylapore में स्थित Arulmigu Kapaleeswarar Thirukoil, चैन्नई के Kottivakkam में स्थित Sri Srinivasa Perumal मंदिर और महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ में स्थित स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ को ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा के की जगह मानते हुए सेक्शन 80G के तहत डिडक्शन की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा दूसरे धार्मिक स्थान जैसे अमृतसर का गुरुद्वारा श्री हरिमंदिर साहिब में दान पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत छूट मिलेगी।