नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने कहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (जीएसटी) (GST) देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा। यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये …
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