जयपुर. राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा लिव इन रिलेशनशिप रिश्तों में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों, उनकी सुरक्षा एवं उचित सहायता के लिए विचार किया जा रहा है। इस विषय पर आयोग ने सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों सरकारी विभागों, निगमों, निकायों, उपक्रमों सहित आमजन से अपने मत, प्रतिक्रिया एवं विचार आमंत्रित किए गये हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के सचिव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में 2 फरवरी 2017 एवं 7 मार्च 2019 को पारित आदेशों की प्रतिलिपियां आयोग के कार्यालय से नि:शुल्क दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उक्त विषय पर अपने मत एवं विचार आयोग की ईमेल rshrc@raj.nic.in पर अथवा 0141-2227738 पर 15 मई 2019 तक फैक्स कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियत तिथि तक डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपनी राय प्रस्तुत की जा सकती है।
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