नई दिल्ली। सरकार ने उन रजिस्टर्ड स्टार्टअप को एंजल टैक्स से राहत दे दी है, जिनसे आयकर विभाग ने टैक्स वसूल करने का आदेश दिया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य वास्तविक उद्यमियों को राहत देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले सीबीडीटी ने उन स्टार्टअप को एंजल टैक्स में राहत दी थी, जो स्क्रूटनी के दायरे में तो आए है, लेकिन अब तक टैक्स वसूली का नोटिस नहीं मिला है।
आयकर कानून की धारा 56(2) (सात) के तहत अगर कोई उद्यमी एक शेयर को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य यानी प्रीमियम पर बेचता है, तो उसे आय माना जाएगा और उस पर टैक्स देना होगा। बहुत से स्टार्टअप ने इस तरीके से एंजल निवेशकों से धनराशि जुटाई। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से स्टार्टअप को आयकर के नोटिस जाने लगे। ऐसे मामले एंजल टैक्स के नाम से चर्चित हुए। लोकल सर्किल्स के चेयरमेन सचिन तापडिय़ा ने कहा, सरकार ने एंजल टैक्स की समस्या को नवीनतम अधिसूचना के जरिए अंतत: सुलझा दिया है।