जयपुर। अगर आप कोई छोटा-मोटा व्यापार (Small traders) करते हैं एवं आपका काम जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है, तो आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Karma Yogi Maandhan Yojana) का लाभ उठा सकते हैं. छोटे व्यापारियों ( 1.5 करोड़ वार्षिक टर्नओवर तक के ) के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य छोटे कारोबारियों, व्यपारियों एवं दुकानदारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देना है.
60 साल की उम्र के बाद से 3000 रूपये हर माह पेंशन
इस योजना (Pradhan Mantri Karma Yogi Maandhan Yojana) के अंतर्गत अगर कोई पंजीकरण कराता है, तो उसे 60 साल की उम्र के बाद से 3000 रूपये हर माह पेंशन (monthly pension of 3000 rupees) दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन ऑनलाईन माध्यम से ही करना होगा. ध्यान रहे कि आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 के मध्य ही होनी चाहिए. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. इस योजना का लाभ सरकार द्वारा सीधे आपके खाते में आएगा. इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनका व्यापार भारत में होता है. आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
इस तरह से करें आवेदन
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Karma Yogi Maandhan Yojana) का आवेदन ऑनलाइन (Application online) ही लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (Jan seva kendra) से संपर्क करना होगा. आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज यहां सीएससी एजेंट के पास जमा करवाना है. जन सेवा केंद्र (Jan seva kendra) अधिकारी की सहायता से आपको ऑनलाइन फार्म भरना है. ध्यान रहे आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही एवं सटीक होनी चाहिए. दस्तावेजों के अभाव में या उनके गलत होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. आवेदन से पहले अपना बैंक खाता केवाईसी करवा लें, आधार (Aadhar Card) को अपडेट करना जरूरी है. अगर आप पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो आपसे इसकी जानकारी मांगी जा सकती है.