फुटकर कारोबारी नहीं रख सकेंगे 2 टन से ज्यादा प्याज
मुंबई। प्याज की जमाखोरी पर लगाम कसने के मकसद से केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर खुदरा कारोबारियों के प्याज की स्टॉक लिमिट पांच टन से घटा कर दो टन कर दी। कोई भी खुदरा कारोबारी अब एक समय में अपने पास दो टन से प्याज प्याज नहीं रख पाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा सोमवार को लिया गया यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एक आधारिक बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए वे इस फैसले को सख्ती से लागू करें।