नई दिल्ली। गांवों से शहर आए प्रवासी मजदूरों, कामगारों के रहने का इंतजाम करने के लिए सरकार रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम (Rental housing complexes scheme) लेकर आई. इस स्कीम का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, अब सरकार ने बुधवार को Rental housing complexes scheme के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल http://arhc.mohua.gov.in/ भी लॉन्च किया है. साथ ही दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
कोरोना संकट काल में बेघर होना पड़ा
कोरोना संकट काल में लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों को किराया नहीं दे पाने की वजह से बेघर होना पड़ा था, और वो पैदल ही शहर छोड़कर अपने गांवों की ओर लौटने लगे थे. इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश है कि उन्हें सस्ते किराए वाले अच्छे घर रहने को दिए जाएं, ताकि फिर कभी उन्हें ऐसे संकट के वक्त अपना घर छोड़कर न जाना पड़े.
सस्ते किराए वाले घर बनाए जाएंगे
अब सरकार ने इस स्कीम के तहत कई तरह की सुविधाओं और छूट का ऐलान किया है. अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कम दरों पर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की सुविधा मिलेगी. शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए बनने वाले रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को इनकम टैक्स और GST में भी छूट मिलेगी. सरकार के इस कदम से जो श्रमिक, गरीब और प्रवासी मजदूर झुग्गी झोपड़ियों, अन-ऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं, उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में रहने के लिए बेहतर आवासीय सुविधा सस्ते किराए पर और आसानी से मिल सकेगी. ये स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन (PMAY-U) के तहत ही आएगी.
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