गुरुवार, अप्रैल 10 2025 | 02:11:18 AM
Breaking News
Home / स्वास्थ्य-शिक्षा / स्वास्थ्य और मोटर बीमा के रिन्यूअल में राहत
Relief in renewal of health and motor insurance

स्वास्थ्य और मोटर बीमा के रिन्यूअल में राहत

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसीधारकों को राहत दी है। वो पॉलिसीधारक जिनकी स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसी लॉकडाउन के कारण रिन्यू नहीं हो पाई थी, सरकार ने उन्हें अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए 15 मई 2020 या उससे पहले भुगतान करने की अनुमति दी है।

3 मई तक कर सकते हैं बकाया प्रीमियम का भुगतान

पुरानी अधिसूचना के मुताबिक, लॉकडाउन पार्ट 1 में इस छूट को 25 मार्च से 14 अप्रेल तक की अनुमति दी गई थी, जहां पॉलिसी धारकों को 21 अप्रेल तक प्रीमियम बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था। लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढऩे से 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बकाया प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है।

एक महीने का मिलता है समय

स्वास्थ्य बीमा के मामले में पॉलिसी धारक को आमतौर पर रिन्यूअल प्रीमियम का भुगतान करने के लिए एक महीने का समय मिलता है। इस अवधि में प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी को नया किया जा सकता है। लेकिन उस समय पॉलिसीधारक कवर नहीं होते हैं। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए अगर ग्राहक इसे समय रहते रिन्यू नहीं करा पाता है तो कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति बिना थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाता है तो उससे 2000 का जुर्माना वसूला जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार, सड़कों पर वाहन चलाने के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।

Check Also

IIT Mandi announces admission to MA in Development Studies with specialisation in Himalayan region

IIT मंडी ने हिमालयी क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज में प्रवेश की घोषणा की

मंडी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी ने स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के तहत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *