जयपुर। रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसके खिलाफ त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) व्यवस्था के तहत कर्ज आदि देने संबंधी कई पाबंदियां लगा दी हैं. केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के बैड लोन्स के उच्च स्तर, जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी के अभाव और दो लगातार साल से संपत्तियों पर नुकसान के मद्देनजर यह कदम उठाया है. पीसीए के तहत लक्ष्मी निवास बैंक पर कर्ज देने, नई शाखाएं खोलने तथा लाभांश का भुगतान करने पर रोक लग गयी है. बैंक को चुनिंदा क्षेत्रों को दिये कर्ज में कमी लाने पर भी काम करना होगा. लक्ष्मी विलास बैंक ने शनिवार को नियामक को इसकी जानकारी दी.
