नई दिल्ली। विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (aviation regulator directorate general of civil aviation) (DGCA) ने आज कहा है कि अगर कोई विमान कंपनी किसी यात्री के प्रीमियम इकॉनमी, बिजनेस या प्रथम श्रेणी जैसे ऊंचे केबिन को घटा (डाउनग्रेड) रही है, तो उसे यात्री को पूरी रकम लौटानी होगा और उपलब्ध अगले केबिन में एक मुफ्त सीट देनी होगी। डीजीसीए ने कहा कि उसने ऐसे उदाहरण देखे हैं, जिनमें यात्रियों का ऊंचा केबिन घटाकर निचला केबिन कर दिया गया है।
अनुपयोगी सीटों, विमान के परिवर्तन और ओवरबुकिंग
यह उस यात्री के लिए है, जिसने अपना टिकट प्रथम श्रेणी, बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकॉनमी पर बुक किया है और चेक-इन के वक्त विभिन्न कारणों से उसे निम्न श्रेणी प्रदान कर दी गई है। डीजीसीए ने अपने बयान में उल्लेख किया है कि अनुपयोगी सीटों, विमान के परिवर्तन और ओवरबुकिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। इस तरह के हालात से निपटने के लिए डीजीसीए ‘बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी की वजह से विमान कंपनियों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं’ के संबंध में अपने नियम में संशोधन करने की कवायद में जुटा हुआ है। यह डाउनग्रेड की वजह से प्रभावित होने वाले हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करेगा।