मुंबई. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऐम्बी वैली का संचालन सहारा को वापस सौंप दिया गया है और ऐम्बी वैली से रिसीवर और ऑफिशियल लिक्विडेटर हटा लिया है। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि ऐम्बी वैली से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज व कागजात सहारा को वापस दे दिए जाएं। कोर्ट ने सहारा-सेबी प्रकरण की कल सम्पन्न हुई सुनवाई के आधार पर आज यह आदेश जारी किया। सहारा की ओर से पैरवी कर रहे वकील विकास सिंह ने कहा कि सहारा ने हमेशा न्यायालय में यही कहा है कि सहारा ने अपने निवेशकों को रिफंड कर दिए हैं।
