जयपुर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना (Prime Minister Employment Generation Program Scheme) के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये लोन मिलता है. ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाने पर 25-35% तक सब्सिडी मिल जाती है. इस योजना के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. केंद्र सरकार (central government) PMEGP योजना के माध्यम से युवाओं में स्व रोजगार को बढ़ावा (Promote self employment) देना चाहती है.
नए प्रोजेक्ट पर ही स्कीम का लाभ
केंद्र सरकार (central government) का उद्देश्य यह है कि लोग ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाके में छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर एक तरफ जहां अपने जीवनयापन के लिए साधन बना सकते हैं. वहीं इसमें काम पर दो-चार लोगों को लगाकर उनकी जीविका का साधन भी बना सकते हैं. 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति कम से कम 8वीं कक्षा पास हो, योजना के तहत शुरू नए प्रोजेक्ट पर ही स्कीम का लाभ मिलेगा.
लोन के लिए ऐसे करें आवेदन
लोन के लिए दिए गए लिंक (https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp) को क्लिक करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें. इस योजना में लाभार्थियों का चयन इलाके के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से होता है. सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी को 5% तक रकम अपनी तरफ से लगाना होता है.
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लोन के लिए जरूरी दस्तावेज
पीएमईजीपी (PMEGP) ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भरना है. फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी है.