नई दिल्ली. अब आप घर बैठे ही अपना पैन जेनरेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन इंस्टैंट पैन की सुविधा लॉन्च कर दी है। बस, आपको विभाग के पोर्टल पर लॉग ऑन करना है और अपनी वैलिड आधार डिटेल्स डालनी हैं। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा। सिर्फ अपनी आधार की डिटेल्स दुरुस्त रखें क्योंकि उसी के आधार पर ई-केवाईसी होगा। जिसके बाद आपको सफेद कागज पर साइन करके उसे अपलोड करना होगा। एप्लिकेशन फाइल करते ही 15 डिजिट का एक एनक्लोजमेंट नंबर जेनरेट हो जाएगा। ये सुविधा मुफ्त है और सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए है। एचयूएफ, फर्म्स,ट्रस्ट और कंपनियां ई-पैन नहीं जेनरेट कर सकते। इस बात का ध्यान रखें कि इनकम टैक्स विभाग ने ई-पैन की सुविधा लिमिटेड पीरियड के लिए ही दी है। और ये पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी।