नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (New Consumer Protection Act 2019) लागू किए जाने को उपभोक्ता अधिकारों के लिये महत्वपूर्ण बताते हुए मंगलवार को कहा कि इसके कड़े प्रावधान उपभोक्ता के साथ होने वाली किसी भी धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। बिरला ने ट्वीट किया, ‘ मुझे खुशी है कि गत वर्ष संसद से पारित नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अस्तित्व में आ गया है।’
E-Commerce कंपनियां भी दायरे में
उन्होंने कहा कि कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों (E-Commerce Companies) को भी दायरे में लेते हुए उपभोक्ता अधिकारों को विस्तृत बनाया गया है। इसके कड़े प्रावधान उपभोक्ता के साथ होने वाली किसी भी धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सोमवार 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया। नये कानून में उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाया गया है।