नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal) (एनसीएलटी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communication) के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil ambani) के खिलाफ दिवालिया कानून की व्यक्तिगत गारंटी धारा के तहत 1,200 करोड़ रुपए वसूलने के लिए दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। Anil Ambani ने अगस्त 2016 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communication) और रिलायंस इंफ्राटेल (Reliance Infratel) को दिए गए ऋण की व्यक्तिगत गारंटी दी थी।
कर्ज की किस्तें चुकानें में असफल
NCLT की मुंबई पीठ ने 20 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communication) और रिलायंस इंफ्राटेल (Reliance Infratel) दोनों ने जनवरी 2017 में और उसके आसपास कर्ज की किस्तें चुकानें में असफल रहीं। दोनों ऋण खाते को पुरानी तारीख से 26 अगस्त 2016 से प्रभावी रूप से गैर निष्पादित खाते (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था।