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KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited's IPO worth up to ₹342 crore will open on September 25.

केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का ₹342 करोड़ तक का आइपीओ 25 सितंबर को खुलेगा

₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए प्राइस बैंड ₹209 से ₹220 तय किया गया, निचले प्राइस बैंड पर निर्गम का आकार ₹324.85 करोड़ और ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹341.95 करोड़ है, बिड/निर्गम बुधवार, 25 सितंबर को खुलेगा और शुक्रवार, 27 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक बोली की तिथि मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 होगी।

Mumbai. केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड (“केआरएन हीट एक्सचेंजर” या “कंपनी”), बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में अपनी बोली/निर्गम खोलेगी।

इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) के कुल निर्गम में 1,55,43,000 इक्विटी शेयरों तक का नया निर्गम शामिल है। ऊपरी मूल्य बैंड पर कुल निर्गम आकार ₹341.95 करोड़ है और निचले मूल्य बैंड पर ₹324.85 करोड़ है। (“कुल निर्गम आकार”)

एंकर निवेशक बोली की तिथि मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 होगी। बोली/निर्गम बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को खुलेगा और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को बंद होगा। न्यूनतम 65 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 65 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं। निर्गम का प्राइस बैंड ₹209 से ₹220 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। (“मूल्य बैंड”)

कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग (ए) नीमराणा, अलवर, राजस्थान में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए इक्विटी के रूप में हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने का प्रस्ताव करती है (“प्रस्तावित परियोजना”)। इसका अनुमानित मूल्य ₹24,246.10 लाख [₹242.46 करोड़] है और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा (“निर्गम का उद्देश्य”)।

ये इक्विटी शेयर कंपनी के 14 सितंबर, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी”) के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जयपुर, राजस्थान के पास दाखिल किए गए हैं और इन्हें बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

यह इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी)(i) के अनुसार, संशोधित (“एससीआरआर”), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के विनियम 31 के साथ पढ़ें, (सेबी आईसीडीआर विनियम) और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में किया जा रहा है, जिसमें नेट इश्यू का 50% से अधिक योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”), जिसमें से एक तिहाई केवल घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से वैध बोलियाँ उस कीमत पर या उससे ऊपर प्राप्त हों जिस पर एंकर निवेशकों को आवंटन किया जाता है (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”), सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार। एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे इश्यू मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड्स की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, शुद्ध निर्गम का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और शुद्ध निर्गम का कम से कम 35% हिस्सा रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे निर्गम मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। गैर-संस्थागत हिस्से के तहत गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध इक्विटी शेयर निम्नलिखित के अधीन होंगे: (i) गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध हिस्से का एक तिहाई हिस्सा ₹ 2.00 लाख से अधिक और ₹ 10.00 लाख तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, और (ii) गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध हिस्से का दो तिहाई हिस्सा ₹ 10.00 लाख से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि उपर्युक्त उप-श्रेणियों में से किसी में भी सदस्यता न लिया गया हिस्सा गैर-संस्थागत बोली की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है।

सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित एएसबीए खातों और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई मेकेनिज़्म का उपयोग करके यूपीआई आईडी का विवरण प्रदान करते हुए ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“एएसबीए”) प्रक्रिया का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली राशि को स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) या यूपीआई मेकेनिज़्म के तहत प्रायोजक बैंकों द्वारा, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से इश्यू में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

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