31 अगस्त तक अगर किसी व्यक्ति ने आईटीआर नहीं भरा है तो फिर वो पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर के अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल कर सकता है। वहीं एक जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
1 जनवरी 2020 से 10,000 रुपये की पेनल्टी
नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले सभी की आईटीआर को विलम्बित माना जाएगा और उसी हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 234एफ के तहत 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने वाले को 5,000 रुपये तथा इसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आईटीआर फाइल करने वाले की कुल आय पांच लाख रुपये है तो विलम्बित आईटीआर के लिए पेनल्टी 1,000 रुपये है। ध्यान रहे कि अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा।