बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग (सीसीआई) के जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सीसीआई ने प्रतिस्पद्र्धा नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था।
दोनों पक्षों को आठ हफ्ते का समय दिया
इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि न्यायालय ने सीसीआई द्वारा दिए जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को आठ हफ्ते का समय दिया है। एमेजॉन ने सोमवार को न्यायालय में सीसीआई के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में एमेजॉन ने 13 जनवरी 2020 को सीसीआई द्वारा दिए जांच का आदेश निरस्त करने की मांग की थी। जनवरी में बाजार में कारोबारी प्रतिस्पद्र्धा पर नजर रखने वाले सीसीआई ने कथित अनुचित व्यवहार और कुछ खास विक्रेताओं के साथ सांठगांठ के आरोप में फ्लिपकार्ट और एमेजॉन के खिलाफ जांच का आदेश दिया था।
दोनों कंपनियों के खिलाफ थी शिकायत
स्मार्टफोन एवं संबंधित उपकरणों के कारोबारियों के संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी याचिका में एमेजॉन ने कहा कि सीसीआई ने तथ्यों पर पूरी तरह विचार किए बिना आदेश दिया है और जांच की स्थिति में कंपनी की साख पर बुरा असर होगा।
कैट करेगा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील
इस बीच, कन्फे डरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। इस बीच, कैट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच को गति देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेगा। कैट ने एक बयान में कहा कि उसका एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेगा।