अंतिम परिणाम जारी करने की रोक न्यायालय ने लगाई है —सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्तर पर या विभाग की वजह से लंबित नहीं है भर्ती
जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विभाग की शासन सचिव एवं आयुक्त श्रीमती अर्चना सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत 3415 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज सत्यापन पश्चात किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में बताया गया कि विभाग मुख्यालय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा अधिसूचित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम जारी करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। याचिका में आगामी सुनवाई की दिनांक 21 मार्च, 2025 है।
बैठक में बताया गया कि प्रकरण प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी पर आपत्ति का है, अत: याचिका में चाहा गया अनुतोष मुख्य पक्षकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही देय है। याचिका पर रोक हटवाने की कार्यवाही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही की जानी है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर भर्ती संबंधित याचिका का शीघ्र निस्तारण करवाया जाए, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को शीघ्रता से नियुक्ति प्रदान की जा सके।