नई दिल्ली| बैंक द्वारा अक्सर तीन साल तक PF अकाउंट से अगर ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है। अकसर PF अकाउंट के निष्क्रिय होने के बाद उससे रकम निकलवाने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
कई बार लोग नई नौकरी मिलने के बाद नया अकाउंट खुलवाते हैं। इसके साथ लोगों को नया PF अकाउंट भी मिलता है। ऐसे में लोग पुराने अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। लगातार तीन साल तक ट्रांजेक्शन न होने के कारण बैंक द्वारा उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है। आइये जानते हैं निष्क्रिय PF अकाउंट रकम कैसे निकालें।
निकाल सकते हैं पैसा
अगर आपका PF अकाउंट निष्क्रिय हो गया है तो इसके लिए आपको EPFO के कार्यालय में एक आवेदन देना होगा। इसमें आपको कुछ जानकारी देनी होगी। उसके बाद EPFO के द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। अगर आपका खाता बंद भी हो जाता है तो आपके रकम की ब्याज मिलती रहेगी। यानी आपका पैसा और उसका ब्याज आपको वापस मिल जाता है।
कैसे निकाले निष्क्रिय अकाउंट से रकम
अपने निष्क्रिय PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको अपने कर्मचारी नियोक्ता से सर्टिफाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो आपको सर्टिफाइड करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे KYC जमा कर अपना पैसा निकाल सकते हैं। KYC करवाने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे- वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। अगर आपको 50 हजार या उससे अधिक राशि निकालनी है तो आपको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से मंजूरी लेनी होगी।