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जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ी

दिल्ली| करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख को बृहस्पतिवार को बढ़ाकर क्रमश : 31 दिसंबर 2019 और 31 मार्च 2020 कर दिया. इसी प्रकार , मिलान ब्योरा जमा करने की तारीख को भी बढ़ाया गया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बयान में कहा कि इन दोनों फार्मों के कई हिस्सों को वैकल्पिक बनाकर जीएसटी फार्मों को सरल बनाने का भी फैसला किया गया है.

इन फॉर्म की अंतिम तारीख मार्च 2020

बयान में कहा गया , ” सरकार ने 2017-18 का जीएसटीआर -9 (वार्षिक रिटर्न) फॉर्म और जीएसटीआर -9 सी (मिलान ब्योरा) फार्म भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 करने और 2018-19 का जीएसटीआर -9 फॉर्म और जीएसटीआर -9 सी फार्म भरने की तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 करने का फैसला किया है.”

इन फॉर्म की दाखिल की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तक

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ये दो फार्म दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 थी जबकि 2018-19 के लिए ये दोनों फार्म 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करने थे. सीबीआईसी ने वार्षिक रिटर्न और मिलान ब्योरे को सरल करने से संबंधित संशोधनों को भी अधिसूचित किया है. बोर्ड को उम्मीद है कि इन बदलावों और आखिरी तारीख बढ़ाने से जीएसटी करदाताओं को समय पर वार्षिक रिटर्न और मिलान ब्योरा दाखिल करने में आसानी होगी.

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