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प्याज निर्यात पर रोक के बाद सरकार ने थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए तय की स्टॉक सीमा

नई दिल्ली| प्याज की आसमान छूती कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार ने एक तरफ निर्यात पर रोक लगा दी है तो दूसरी तरफ जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक लिमिट भी तय कर दी है। खुदरा और थोक व्यापारी तय सीमा से अधिक प्याज का स्टॉक नहीं कर पाएंगे।

केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के तहत खुदरा व्यापारी 100 क्विंटल से अधिक प्याज स्टोर नहीं कर पाएंगे तो थोक व्यापारियों के लिए यह सीमा 500 क्विंटल रखी गई है। यह फैसला देशभर में लागू होगा और पूरे देश के खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए प्याज स्टॉक की सीमा भी समान है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और जनवितरण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मिनिमन एक्सपोर्ट प्राइस के नीचे बांग्लादेश और श्रीलंका को प्याज का निर्यात रोक दिया गया है। मंत्रालय ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

दिल्ली में प्याज का खुदरा दाम 80 रुपये प्रति किलोग्राम

दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्याज का खुदरा दाम 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में बाढ़ की वजह से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। बयान में कहा गया है कि बाजार में प्याज की ऊंची कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, व्यापारियों के लिए प्याज के स्टॉक की सीमा लागू की गई है और राज्य सरकारों से जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।

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