जयपुर. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) (एनसीएलएटी) ने गूगल (Google) को भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India) (सीसीआई) के एक आदेश पर राहत देने से इनकार कर दिया है। सीसीआई ने अमेरिकी कंपनी गूगल (American company Google) को भारत में अपने कारोबारी ढांचे में बदलाव करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने एनसीएलएटी में अपील की थी और अंतरिम स्थगन आदेश की गुहार लगाई थी। हालांकि एनसीएलएटी ने जुर्माने के मामले में गूगल को जरूर राहत दी है। एनसीएलएटी ने गूगल की याचिका स्वीकार कर जुर्माने की राशि 1,330 करोड़ रुपये का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा जमा करने के लिए कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
गूगल को 60 दिनों की अवधि में सीसीआई के निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान एनसीएलएटी ने कहा कि गूगल को 60 दिनों की अवधि में सीसीआई के निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया था। एनसीएलएटी ने कहा कि गूगल ने इस समय सीमा के आखिरी दिन न्यायाधिकरण में अपील की थी। गूगल को सीसीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय है जिसकी अवधि 19 जनवरी को समाप्त हो रही है। यह समय सीमा पूरी होने में अब महज दो हफ्ते रह गए हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि गूगल इससे पहले शीर्ष न्यायालय में अपील कर सकती है।