नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई भविष्य निधि संगठन (EPFO) की विशेष अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। अभी तक ईपीएफओ एक निधार्रित सीमा में ही कर्मचारियों को पेंशन देता है। अभी तक ईपीएफओ अधिकतम 15000 हजार रुपये तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन देता था। खबर के अनुसार पेंशन की गणना कर्मचारी के द्वारा की गई नौकरी में बिताए गए कुल वर्ष़ +2)/70x अंतिम सैलरी के आधार पर होगी। इस तरह यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रुपये महीना है तो उसे हर नए नियम के बाद करीब 25 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
