एडवाइजरी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नियमों के मुताबिक, किसी भी इंटरटेनमेंट चैनल को कोई समाचार या करंट अफेयर्स आधारित कार्यक्रम प्रसारित करने का अधिकार नहीं है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट टीवी सैटेलाइट चैनलों को कार्यक्रमों के बारे में एक पत्र जारी किया है. जिसमें न्यूज़ और नॉन न्यूज चैनलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से न्यूज चैनल हैं और कौन से नॉन न्यूज चैनल. एडवाइजरी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इंटरटेनमेंट चैनलों को न्यूज या करंट अफेयर्स आधारित कार्यक्रम प्रसारित करने का अधिकार नहीं होता है. इस पत्र में बताया गया है कि ‘नॉन न्यूज चैनल’ वे हैं, जिसमें किसी भी तरह का न्यूज़ और करंट अफेयर्स का कंटेंट नहीं होना चाहिए. इसी तरह से ‘न्यूज चैनल और करंट अफेयर्स चैनल’ वे हैं, जिनमें न्यूज और करंट अफेयर्स के कंंटेंट होने चाहिए. मतगणना से ठीक एक दिन पहले जारी की गई गाइडलाइन से स्पष्ट है कि कोई भी इंटरटेनमेंट चैनल चुनावी नतीजे या इससे जुड़ा कोई कार्यक्रम नहीं दिखा सकेगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आगे कहा है, कोई भी कंपनी जब नॉन न्यूज चैनल के लिए अप्लाई करती है तो उसे ध्यान रखना होगा कि उसमें पूरी तरह से मनोरंजन के कार्यक्रम ही हों. उसमें न्यूज का कटेंट नहीं होना चाहिए. मंत्रालय ने कहा है कि सभी टीवी चैनल इस गाइडलाइन को फॉलो करें और किसी भी तरह से इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए.