मुंबई। सेबी ने कहा कि शेयर बाजारों (share bazar) को निवेशकों की शिकायतें मिलने के बाद उसका समाधान 15 कामकाजी दिवस के भीतर सुनिश्चित करना होगा। इस कदम का मकसद निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली को मजबूत बनाना है। नियामक ने यह भी कहा कि निवेशक शिकायत समाधान समिति (Investor Grievance Resolution Committee) (आईजीआरसी) सूचना के अभाव और मामले की जटिलता का हवाला देते हुए शिकायत को निरस्त नहीं करेगी।
शिकायतकर्ता से कोई शुल्क नहीं
इसके अलावा आईजीआरसी (Investor Grievance Resolution Committee) का खर्च का वहन संबंधित शेयर बाजार करेंगे और शिकायतकर्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर शिकायतकर्ता से कोई अतिरिक्त सूचना और जानकारी की जरूरत है, वह शिकायत प्राप्त करने के सात कामकाजी दिवस के भीतर मांगी जाएगी। शेयर बाजारों को 15 कार्यदिवसों के भीतर निपटाये गये सभी शिकायतों का रिकार्ड रखना होगा। अगर शिकायत का समाधान निर्धारित 15 दिन के भीतर नहीं होता है, तब उसके कारण को रिकार्ड में रखना होगा। शिकायकर्ता मामले के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो लिखित में कारणों के साथ प्रकरण आईजीआरसी के पास भेजा जा सकता है।
जरूरी सूचना तथा जरूरी मदद आईजीआरसी को उपलब्ध
यह शेयर बाजारों की जिम्मेदारी होगी कि वह शिकायतों का समाधान समय पर सुनिश्चित करने के लिये सदस्य या शिकायकर्ता से प्राप्त दस्तावेज/जरूरी सूचना तथा जरूरी मदद आईजीआरसी (Investor Grievance Resolution Committee) को उपलब्ध कराये। आईजीआरसी (Investor Grievance Resolution Committee) द्वारा शिकायतों के समाधान के संदर्भ में सेबी ने कहा कि समिति के पास सुलह प्रक्रिया के जरिये निवेशक की शिकायत के समाधान के लिये 15 कार्य दिवस का समय होगा।