जयपुर। राशन कार्ड (ration card) को आधार नंबर (Aadhaar card number) से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 (30 September 2020) कर दी गई है और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के किसी भी लाभार्थी का राशन कार्ड (ration card) सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं होगा कि उसने आधार नंबर (Aadhaar number) से राशन कार्ड (ration card) को नहीं जोड़ा नहीं जोड़ा है।
सात फरवरी 2017 को जारी की थी अधिसूचना
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण बिहार में आधार नंबर (Aadhaar number) नहीं होने की वजह से राशन कार्ड निरस्त (ration card cancle) होने संबंधी एक खबर पर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की और से सात फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड (ration card) को उनके आधार नंबर की सीडिंग पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दिया गया है।
सही लाभार्थी को खाद्यान्न कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा
विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उक्त तिथि तक किसी भी सही लाभार्थी को सिर्फ इस वजह से खाद्यान्न के कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा कि उनका राशन कार्ड (ration card) आधार नंबर (aadhar number) से जुड़ा नहीं है और सिर्फ इस आधार पर किसी भी लाभार्थी का नाम नहीं हटाया जा सकता है और न ही राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही विभाग ने इस संबंध में फिर निर्देश जारी करते हुए कहा कि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक या आधार की पहचान नहीं हो पाने की वजह से एनएफएसए के तहत किसी को खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा।