जयपुर। आईटीआर फाइल (ITR File) करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब आप 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी. अब अगर आप 10 जनवरी तक आईटीआर फाइल (ITR File 2021-21) नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
यों बढाई गई डेट
अब आप वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर दाखिल कर पाएंगे. आयकर विभाग (Income tax department) ने बुधवार को बताया कि ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत डिक्लेरिएशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है. जबकि वित्त वर्ष (2019-20) के लिए कंपनियों को आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है.
कोरोना संकट देखते हुए मोहलत
दरअसल आयकर विभाग (Income tax department) ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को 10 दिन की मोहलत दी है. पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 था. आयकर विभाग (Income tax department) के मुताबिक 28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए. जबकि केवल 29 दिसंबर को शाम 6 बजे तक 10 लाख 64 हजार से ज्यादा ITR दाखिए हुए.
Income Tax डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को भेजा नए साल का कैलेंडर, मिलेंगे ये फायदे