नई दिल्ली. वित्त वर्ष (2018-19) खत्म होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसीलिए आपको 31 मार्च से पहले कई जरूरी काम निपटा लेने चाहिए ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो। आपके इनेंस, निवेश और टैक्स रिटर्न को लेकर कई ऐसे जरूरी काम हैं जो आपको 31 मार्च 2019 से पहले करना है। अगर आप तय डेडलाइन पर ये काम नहीं निपटाते हैं तो आपको जुर्माने और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आपके निवेश और टैक्स रिटर्न पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है। तो आइए जानते हैं वह काम जो आपको 31 मार्च तक करना जरूरी है ताकि आपको जुर्माने और आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े।
पैन-आधार लिंकिंग
पैन-आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2019 तक है। ये डेडलाइन पहले 30 जून 2018 तय की गई थी, हालांकि बाद में यह समयसीमा बढ गई। अगर नए डेडलाइन के अंदर आपने यह जरूरी काम नहीं निपटाया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन बेकार माना जाएगा। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड और आधार को लिंक कर दें। घर बैठें कर सकते हैं पैन और आधार लिंक सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।
31 मार्च से पहले चुन लें टीवी चैनल पैक
ट्राई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 से पहले अपना पसंदीदी चैनल चुनना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो 31 मार्च के बाद आपका टीवी बंद हो जाएगा। पहले टीवी चैनल चुनने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर थी लेकिन इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई थी। लेकिन ग्राहकों को थोड़ी छूट देते हुए पसंदीदा चैनल की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 की गई है।
इनवेस्टमेंट प्रूक जमा कराने की अंतिम तारीख
अगर आपने 80 सी के तहत निवेश किया है और उस पर टैक्स छूट चाहते हैं तो 31 मार्च तक अपने इनवेस्टमेंट प्रूक जमा करने होंगे। इनवेस्टमेंट प्रूक जमा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ताकि आप टैक्स छूट का फायदा उठा सके। अगर इनवेस्टमेंट प्रूक जमा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद आपकी आय पर टैक्स काटा जाएगा।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक अगर आप अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये की पेनल्टी देनी होगी। हालांकि सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से पांच लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए पेनल्टी की अधिकतम पेनल्टी एक हजार रुपये रखी है। अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 (आकलन वर्ष 2018-19) के इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती की है तो उसमें सुधार करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2019 है।
फिजिकल शेयरों को डीमैट कराने की अंतिम तारीख
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए 31 मार्च काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास अब भी शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं तो उसे 31 मार्च 2019 तक डीमैट में कन्वर्ट करा लें। 31 मार्च तक अगर शेयरों को डीमैट में कन्वर्ट नहीं कराया गया तो नियमों के मुताबिक शेयरों को बेचने की अनुमति नहीं होगी।