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Claim Settlement Procedure Under Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावा निपटान प्रक्रिया

जयपुर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) भारत सरकार ने अप्रत्याशित और बेमौसम मौसम की घटनाओं के कारण किसी भी फसल के नुकसान के मामले में किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है. यह योजना 2016 से चालू है और हर साल 5 करोड़ से अधिक किसानों का नामांकन हो रहा है लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो इस योजना के लाभ या दावों की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं जिसके कारण वे अपनी फसलों का बीमा (Crop Insurance Scheme) करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. ऐसे में इस लेख के माध्यम से, आज हम किसानों को पीएमएफबीवाई के कवरेज और लाभों के बारे में जागरूक करने के अलावा दावा प्रक्रिया के बारे में जागरूक करेंगे –

कवरेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pm Crop Insurance Scheme), फसल की बुवाई से लेकर कटाई के चरण तक फसल के नुकसान की स्थिति में एक व्यापक कवर प्रदान करता है, जो सूखा, बाढ़, व्यापक रूप से फैलने वाले कीट और रोग के हमले, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा, बिजली, तूफान और चक्रवात आदि के कारण उपज हानि के मामले में होता है. यह दृष्टिकोण के आधार पर संचालित होता है, जिससे एक बीमा इकाई में सभी किसानों को फसल हानि के मामले में समान लाभ मिल जाता है. इसके अलावा योजना के कुछ अन्य लाभ भी हैं जैसे –

असफल बुवाई

बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण यदि 75 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्रफल में असफल बुवाई की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में बीमित राशि के 25 प्रतिशत भुगतान का प्रावधान किया गया है. इससे किसानो को तात्कालिक सहायता मिल जाती है.

मिड-सीज़न की प्रतिकूलता

फसल के मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे बाढ़, लंबे समय तक सूखा और गंभीर सूखा आदि के मामले में नुकसान, जिसमें मौसम के दौरान अपेक्षित उपज, सामान्य उपज के 50% से कम रहने की संभावना है. यह ऐड-ऑन कवरेज ऐसे मामलों की घटना के मामले में बीमित किसानों को तत्काल राहत देने का प्रावधान करता है.

स्थानीयकृत आपदाएँ

अधिसूचित क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग के पहचाने गए स्थानीय जोखिम की घटना के परिणामस्वरूप अधिसूचित बीमित फसलों को नुकसान / क्षति.

पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान

कटाई से केवल दो सप्ताह की अधिकतम अवधि तक उन फसलों के लिए यह कवरेज उपलब्ध है, जिन्हें ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों के खिलाफ कटाई के बाद खेत में कटे और फैले / छोटे बंडल स्थिति में सूखने की आवश्यकता होती है.

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