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Chief Minister has approved: Additional District Collector's office will open in Kekri of Ajmer district

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी : अजमेर जिले के केकड़ी में खुलेगा अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय

जयपुर। अजमेर जिले के केकड़ी में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खुलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में कुल 7 तहसीलें (केकड़ी, सावर, सरवाड़, अराई, भिनाय, नसीराबाद, मसूदा), 68 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 283 पटवार मंडल तथा 528 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में केकड़ी में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी।

राजसमंद के देवगढ़ (भीम) में खुलेगा नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

जयपुर। राजसमंद जिले के देवगढ़ (भीम) में नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यालय संचालन के लिए 7 पद सृजित करने व आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन पदों में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायक सहित सात पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राजसमंद जिले में भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगना, पूर्व सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों की अनुमानित संख्या 17550 है। इनमें तहसील भीम एवं देवगढ़ की संख्या 64 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में कार्यालय खोलने के लिए घोषणा की थी।

दौसा जिले की उप तहसील भाण्डारेज, तहसील में क्रमोन्नत नवीन उप तहसील देलाड़ी, बालाहेड़ी, गीजगढ़ का भी सृजन

जयपुर। दौसा जिले की उप तहसील भाण्डारेज को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही, जिले में नवीन उप तहसील देलाड़ी, बालाहेड़ी तथा गीजगढ़ स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्रमोन्नत तहसील भाण्डारेज में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 4 पटवार मण्डल शामिल होंगे। नवीन उप तहसील देलाड़ी में 1 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 2 पटवार मण्डल तथा बालाहेडी में 1 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 1 पटवार मण्डल तथा गीजगढ़ में 1 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 3 पटवार मण्डल शामिल होंगे।

विद्युत एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितम्बर तक बढाई

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए जनवरी माह में लागू की गई एमनेस्टी योजना की अवधि को 30 सितम्बर तक बढा दिया है। पूर्व में यह योजना कृषि श्रेणी के लिए 31 मार्च, 2023 तक एवं कृषि के अतिरिक्त सभी श्रेणियों के लिए 30 जून, 2023 तक लागू की गई थी। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 मार्च, 2023 को की गई घोषणा की अनुपालना में डिस्कॉम द्वारा एमनेस्टी योजना की अवधि को 30 सितम्बर, 2023 तक बढाया गया है। उन्होंने बताया एमनेस्टी योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 तक की बिजली की बकाया राशि योजनावधि में जमा करवाने पर मूल बकाया राशि पर देय ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट

कुमावत ने बताया कि कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुये कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता 31 दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पैनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकते हैं। अन्य श्रेणियों के 31 दिसम्बर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होनें गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। योजना के अन्तर्गत बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामलें शामिल नहीं होंगें। योजना के तहत कृषि उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरिष्ठ लेखाधिकारी-सीए-एचक्यू के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमनेस्टी योजना 30 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

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