प्रशासनिक कार्य सम्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवसृजित 15 जिलों में प्रशासनिक कार्य सम्पादन की दृष्टि से कलेक्ट्रेट कार्यालयों हेतु 606 नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी है। उन्होंने इन कार्यालयों को विभागीय भवन उपलब्ध होने तक किराये के भवन में संचालित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार नवसृजित अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर एवं शाहपुरा जिलों में नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इन जिलों में जिला कलक्टर के साथ लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक-प्रथम, उप विधि परामर्शी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, राजस्व लेखाधिकारी/सहायक राजस्व लेखाधिकारी-प्रथम, सहायक राजस्व लेखाधिकारी-द्वितीय, तहसील राजस्व लेखाकार, संस्थापन अधिकारी एवं जमादार के 1-1 पद सृजित होंगे।
साथ ही, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 2-2, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं सूचना सहायक के 3-3, वरिष्ठ सहायक के 4 तथा कनिष्ठ सहायक के 8 पद सृजित किये जाएंगे। इसी प्रकार, प्रति कार्यालय 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद होमगार्ड/रेक्सको के माध्यम से स्वीकृत होंगे। इसके अतिरिक्त नवसृजित 15 जिलों में प्रति कार्यालय तहसीलदार, ऑफिस कानूनगो, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो एवं कनिष्ठ लेखाकार के 1-1 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 2-2 पद सृजित किये जाएंगे। इनमें से 6 जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों (सांचौर, सलूम्बर, अनूपगढ़, खैरथल, शाहपुरा एवं ब्यावर) में एडीएम का 1-1 पद भी सृजित किया जाएगा। शेष 9 जिलों में एडीएम का पद पूर्व में ही उपलब्ध है। उक्त पदों की स्वीकृति नवसृजित जिलों के गठन की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी।