जयपुर. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि GST देनदारी की गणना के समय स्रोत पर कर वसूली (TCS) की राशि को प्रॉडक्ट के मूल्य से अलग रखा जाएगा। इससे महंगी कार और ज्वैलरी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। आयकर अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये से ऊपर के वाहन पांच लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी और दो लाख रुपये से ज्यादा का सोना-चांदी खरीदने पर स्रोत पर कर वसूली (TCS) एक फीसदी लगता है। अन्य चीजों की खरीद पर भी अलग-अलग दरों से टीसीएस लगता है।
पहले TCS को भी GST गणना में शामिल करने का था फैसला
सीबीआईसी ने सर्कुलर में कहा कि जीएसटी देनदारी की गणना करते समय टीसीएस राशि को माल के मूल्य से अलग रखा जाएगा। इससे पहले दिसंबर में बोर्ड ने कहा था कि आयकर अधिनियम के तहत जिन प्रॉडक्ट्स पर स्रोत पर कर वसूली लागू होती है उन पर जीएसटी की गणना के दौरान टीसीएस राशि को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया और सीबीडीटी से बातचीत के बाद फैसला
विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से मिली प्रतिक्रिया और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से बातचीत के बाद सीबीआईसी ने फैसला किया है कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से माल का मूल्यांकन करने के समय टीसीएस राशि को अलग रखा जाएगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टीसीएस माल पर कर नहीं है बल्कि विक्रेता की माल की बिक्री से होने वाली संभावित आय पर लगने वाला अंतरिम शुल्क है।
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