शुक्रवार, अप्रैल 04 2025 | 08:52:21 AM
Breaking News
Home / बाजार / फिर बढ़ी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख, पांचवीं बार उठाया ये कदम

फिर बढ़ी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख, पांचवीं बार उठाया ये कदम

 

नई दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले सीधाबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी। नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को मामले पर विचार करने के बाद बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले ये समय सीमा 31 जुलाई, 31 अगस्त और 31 दिसंबर, 2017, और 31 मार्च तथा 30 जून इस साल बढ़ाई गई। मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 33 करोड़ में से 16.65 करोड़ पैन, आधार से जुड़े हुए हैं।

Check Also

RIICO: उद्योगों का विकास छोड़, इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त!

मंजू सुराणा. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (RIICO) का असली उद्देश्य राज्य में उद्योगों …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *