नई दिल्ली। आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के बाद जानकारी दी कि छोटी कंपनियों (Relief on small companies) के लिए विलंब से जीएसटी रिटर्न (GST returns) दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा कर दिया है। कंपनियों को देर से जीएसटी फाइल (GST returns) करने पर नौ फीसद की दर से ब्याज देना होगा। वहीं छोटी कंपनियों (small companies) को मई से जुलाई के बीच जीएसटी रिटर्न (GST returns) दाखिल करते समय किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं देना होगा। एक जुलाई, 2020 से 31 सितंबर, 2020 के बीच रिटर्न दाखिल (GST returns) करने वालों के लिए यह लागू होगा।
जीएसटीआर -3बी के लिए विलंब शुल्क में कमी
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की अवधि के जीएसटीआर -3बी के लिए विलंब शुल्क में कमी की गई है, जिन पर कर की जवाबदेही नहीं है, उन्हें किसी तरह का विलंब शुल्क देने की जरूरत नहीं। वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटीआर-3बी को लेट से फाइल करने के अधिकतम शुल्क के लिए 500 रुपये की सीमा तय की गई है और जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक के बहुत सी रिटर्न (GST returns) फाइलिंग लंबित है। जिनपर कर की जवाबदेही नहीं है और जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं देना होगा।