Tina surana, जयपुर। राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने कोविड-19 महामारी (COVID-19) के बीच एक अहम फैसला लिया है. इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार (Rajasthan government) ने किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी (Great news for farmers and livestock farmers) दी है. यह खुशखबरी कामधेनु डेयरी योजना (Kamdhenu Dairy Scheme) को लॉन्च (Launch) करने की है. दरअसल, राज्य सरकार (Rajasthan government) राज्य में देसी गोवंश की डेरियां स्थापित करने जा रही है.
तय समय पर लोन चुका तो 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी
खास बात है कि इस योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को 90 प्रतिशत तक लोन दिया भी जाएगा. अगर किसान और पशुपालक तय समय पर पूरा लोन चुका देते हैं, तो उन्हें 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, साथ ही इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके. राज्य सरकार और प्रशासन का प्रयास है, कि इस योजना का लाभ राज्य के अधिकतर किसान और पशुपालक को मिल पाए.
क्या है कामधेनु डेयरी योजना
इस योजना (Kamadhenu Dairy Scheme) के तहत पशुपालकों, गोपालकों, किसान, युवा, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं. प्रजनन नीति अनुसार दुधारू देसी उन्नत गौवंशों की डेयरी (Dairy) लगा सकते हैं. इसके चलते ही राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने डेयरी (Dairy) लगाने के लिए इच्छुक और पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया है. इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा.
30 जून तक करें आवेदन
अगर कोई इस योजना (Kamadhenu Dairy Scheme) का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे 30 जून 2020 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. बता दें कि इस योजना के में पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनू डेयरियां खोली जाएंगी. इसमें एक ही नस्ल के 30 गौवंश होंगे, जो कि उच्च दुग्ध क्षमता वाली होंगे. बता दें कि इसका आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.gopalan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.
योजना की शर्तें
- हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए.
- इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 36 लाख रुपए तय की गई है, जिसमें से लाभार्थी को 10 प्रतिशत राशि खुद जमा करनी होगी और बची 90 प्रतिशत राशि बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी.
- योजना के तहत लिए गए लोन को समय पर चुकाने पर राज्य सरकार 30 प्रतिशत सब्सिडी देगी.
- इस क्षेत्र में लाभार्थी को कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए.
- डेयरी का संचालन स्थानीय निकाय के प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र से बाहर किया जाएगा.
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