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Center to refund Rs 733 crore tax to Vodafone Idea: Supreme Court

वोडाफोन आईडिया को 733 करोड़ रुपये कर रिफंड करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। वित्तीय संकट से घिरी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आईडिया को आंशिक राहत देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कंपनी को 733 करोड़ रुपये के कर रिफंड की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र को चार हफ्तों के अंदर राशि को वापस करने के आदेश दिए।

वोडाफोन आइडिया ने मांगे थे 4700 करोड़ रुपये

वोडाफोन आइडिया ने 4700 करोड़ रुपये के रिफंड की मांग की थी। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने केवल 733 करोड़ रुपये वापस करने की इजाजत दी और मामले को खारिज कर दिया। आदेश के अनुसार, “हम निर्देश देते हैं कि 733 करोड़ रुपये की राशि अपीलकर्ता को आज से चार सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाए, जो किसी ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत होगी, जिसे राजस्व विभाग कानून के अनुसार उचित समझे। हम प्रतिवादी को यह भी निर्देश देते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके 2016-17 और 2017-18 के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करे।”

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