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पीएफ निकालना हुआ आसान, 72 घंटे के अंदर होगा क्लेम का निपटारा

नई दिल्ली। कोरोना के कारण बहुत से लोग जो वेतन पर आश्रित हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने ईपीएफ जमा राशि निकालने के लिए एक विशेष प्रावधान किया है। एम्पलॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के घोषणा के बाद विभाग ने अब तक 1.37 लाख क्लेम का निपटारा किया है। खास बात यह है कि पीएफ निकालने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।

इन मामलों में मिलती है राहत

आपको बता दें कि मेडिकल इमरजेंसी और कुछ अन्य मामलों में पीएफ से नौकरीपेशा को काफी राहत मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप कोविड-19 महामारी की वजह से पीएफ निकालने का फैसला करते हैं तो आपको कर में छूट मिलेगी। ईपीएफओ ने कोविड-19 को लेकर क्लेम दाखिल करने वालों के लिए ऑटो-प्रोसेस का सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत कोविड-19 के कारण किये जाने वाले निकासी के लिए दाखिल किए जाने वाले क्लेम को 72 घंटे के अंदर यानी तीन कामकाजी दिन में निपटाया जा रहा है।

इतना निकाल सकते हैं पीएफ से

ईपीएफओ की अधिसूचना के मुताबिक पीएफ अकाउंट में जमा राशि के 75 फीसद या तीन माह के वेतन (मूल वेतन व महंगाई भत्ता) में से जो कम हो, उतनी राशि निकाल सकते हैं।

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