खरीद नियमों में ढील देने का फैसला गृह मंत्री अमित शाह
एफसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न के खरीद नियमों में ढील देने का फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले तीन मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया। मंत्री समूह में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन और उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्री राम विलास पासवान शामिल थे।
बड़े खरीददार गेहूं 21 रुपये और चावल 22 रुपये प्रति किलो पर सीधे कर सकते हैं खरीद
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कोई भी संस्था अथवा बड़ा उपभोक्ता जैसे रोलर फ्लोर मिल आदि सीधे गोदाम से 21 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 22 रुपये प्रति किलो की दर से चावल खरीद सकेंगे, साथ ही मात्रा भी तय नहीं होगी। एफसीआई अभी तक ओएमएसएस के गेहूं और चावल की बिक्री निविदा प्रक्रिया के माध्यम से करती थी, जिसमें कई तरह की शर्तें थी जबकि अब फ्लोर मिलों सीधे खरीद कर सकेंगी तो खाद्यान्न की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक बफर से ज्यादा
केंद्रीय पुल में खाद्यान्न की उपलब्धता तय मात्रा बफर स्टॉक से ज्यादा है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का कुल स्टॉक 544 लाख टन का है, जिसमें 306 लाख चावल और 238 लाख टन गेहूं है जबकि तय मात्रा के हिसाब से पहली अप्रैल को केंद्रीय खूल में खाद्यान्न का बफर स्टॉक गेहूं और चावल को मिलाकर 210.40 लाख टन को होना चाहिए। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई आरंभ हो चुकी है तथा चालू रबी में गेहूं की रिकार्ड पैदावार 10.62 करोड़ टन होने का अनुमान है।