योगदान राशि धारा 80 (जी) के तहत छूट
कोई भी व्यक्ति और संगठन बैंक के विभिन्न डिजिटल चैनलों जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग और आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक के साथ ‘पीएम केयर्स फंड’ खाते में आसानी से योगदान जमा करा सकता है। यहां तक कि गैर-आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक भी अपने बैंक खातों से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस खाते में योगदान कर सकते हैं। इस फंड में योगदान की गई राशि को धारा 80 (जी) के तहत छूट दी गई है और योगदान के 15-20 दिनों के बाद दानदाता ‘पीएम केयर्स‘ पोर्टल से रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं।
ICICI बैंक को पीएम केयर्स फंड के लिए योगदान एकत्र
पीएम केयर्स फंड के लिए आदेश प्राप्त होने के बारे में जानकारी देते हुए बोलते हुए आईसीआईसीआई बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप बागची ने कहा, ‘‘पीएम केयर्स फंड के लिए योगदान इकट्ठा करने के काम में भारत सरकार का सहयोग करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अवसर मिला है और इस काम के लिए हमें चुने जाने पर हम सम्मानित अनुभव कर रहे हैं।
डिजिटल चैनलों के माध्यम से करें दान
हमें इस नेक काम के लिए योगदान एकत्र करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक खाते की शुरुआत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वे उदारतापूर्वक कोष में दान करें और सरकार को उन लोगों को राहत प्रदान करने में मदद करें जो कोविड- 19 महामारी से प्रभावित हैं। इच्छुक योगदानकर्ता बैंक के विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से दान कर सकते हैं।‘‘