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नीरव मोदी की कंपनी के परिसमापन के आदेश

नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने फरार हीरा व्यवसायी नीरव मोदी की समूह कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एफडीआईपीएल) के परिसमापन (लिक्विडेशन) का आदेश दे दिया है। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने नीरव मोदी की घोटाले में संलिप्त इस कंपनी एफडीआईपीएल पर आदेश पिछले सप्ताह दिया था। पीठ में सुचित्रा कनुपार्थी (सदस्य-न्यायिक) और वी. नल्लासेनापति (सदस्य-तकनीकी) थे।

देश में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों

देश में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में शुमार 14,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग घोटाले की साजिश रचने में नीरव, उसका मामा मेहुल चोकसी और अन्य आरोपी शामिल हैं। इस घोटाले का खुलासा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने फरवरी 2018 में किया, जिसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य बैंकों ने भी इसे स्वीकार किया। विशेषज्ञों और अधिकारियों के अनुसार, माना जा रहा है कि मोदी, चोकसी के विदेश भागने के बाद उसके घोटाले के संबंध में पहली बार किसी कंपनी के परिसमापन के आदेश दिए गए हैं।

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