गलत तरीके से पेस्टिसाइड बिक्री करने पर सजा का प्रावधान
बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि अगले संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसान को कीटनाशक खरीदते समय ये पूरी जानकारी मिले की वह कीटनाशक कैसा है, उसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है। कीटनाशक के बारे में सारी जानकारी उसे बेचने वाला विक्रेता देगा और कंपनियां ये सुनिश्चत करेंगी। नए बिल में गलत तरीके से पेस्टिसाइड बिक्री करने पर सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कृषि रसायनों की कीमतें सस्ती रहें और ये किसानों को आसानी से उपलब्ध भी हो सकें।
किसानों को नकली कीटनाशक से बचाने के उपाय
इसका उद्देश्य किसानों को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध कराना है। जावड़ेकर ने कहा कि यह मोदी सरकार की किसानों के कल्याण के लिए एक और पहल है। इसका उद्देश्य किसानों को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध कराना है जो फसलों की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी हो। विधेयक में किसानों को नकली और अनधिकृत कीटनाशक से बचाने के उपाय किये गये हैं। विधेयक के मुताबिक अगर कोई मिलावटी कीटनाशक और बिना पंजीकरण वाला कीटनाशक बेचता है। तब उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और आपराधिक मामला भी चलाया जा सकता है। जावड़ेकर ने संवाददातओं को बताया कि 2008 में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक आया था लेकिन वह संसद से पारित नहीं हो सका। उस विधेयक को वापस लेकर और स्थायी समिति की सिफारिशों एवं अन्य सुझावों पर विचार करने के बाद नए रूप में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 लाने जा रहे हैं।