नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने संबंधी नियमों को अंतिम रूप देने के लिए तीन और महीनों की जरूरत है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, ‘यद्यपि प्रौद्योगिकी ने आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान में योगदान दिया है लेकिन दूसरी ओर इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया के उपयोग से हेट स्पीच, फर्जी खबरें, लोक हित, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, मानहानि संबंधी गतिविधियों और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों में तेजी आई है।’
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