नई दिल्ली| जयपुर की एडीजे-17 कोर्ट ने शुक्रवार को 22 साल पुराने ट्रेन चेन पुलिंग (Train Chain-Pulling) के मामले में अभिनेता से नेता बने सनी देओल (Sunny Deol) और अभिनेत्री करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) को बड़ी राहत दी है. दोनों के खिलाफ तय आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जज पवन कुमार ने अपने फैसले में कहा- रेलवे कोर्ट ने उन्हीं धाराओं में तय किए आरोप जिन्हें 2010 में सैशन कोर्ट खारिज कर चुका है. वहीं दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी नहीं है. अधिवक्ता एके जैन ने की दोनों की ओर से पैरवी की है.
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