जयपुर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं बड़ी राहत दी है. अब जानबूझकर टैकस चोरी करने के प्रयास, आयकर रिटर्न नहीं भरने और सरकारी खजाने में 25 लाख रुपये तक टीडीएस जमा नहीं कराने के मामलों में क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा. सीबीडीटी (CBDT) के एक नए सर्कुलर में यह कहा गया है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में आयकर विभाग सामान्य तौर पर अदालत में अभियोजन का मामला नहीं चलाएगा.
Home / एक्सपर्ट व्यू / CBDT ने दी बड़ी राहत! टैक्स चोरी और 25 लाख रु तक TDS जमा न करने पर क्रिमिनल एक्शन नहीं
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