नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारिख 31 मार्च 2019 है। आपको एसेसमेंट साल 2018-19 और वित्तवर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करना है। आपको इस तारीख तर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स को आईटी विभाग लगातार संदेश भेज रहा है। अगर आप 31 मार्च तक आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आप एसेसमेंट साल 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर खुद भी रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा। लॉगिन करने के बाद आप सही आईटीआर फॉर्म को चुने। वहीं पर आपको 7 आईटीआर फॉर्म दिखेंगे। रिटर्न फाइल करने से पहले आप पेनल्टी और ब्याज जरूर भरें। अगर आप लेट रिटर्न भरेंगे तो आपको 10 हजार रुपए तक की पेनल्टी देनी होगी। आपकी कोई टैक्स देनदारी बनती हो या नहीं आपको ये पेनल्टी देनी होगी। देरी से रिटर्न भरने पर आपको टैक्स रिफंड पर ब्याज की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो टैक्स अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर आपने कम आई दिखाई है तो टैक्स देनदारी का 50 फीसदी पेनल्टी के तौर पर देना होगा। वहीं आईटीआर फाइल नहीं करने पर 276 सीसी के तहत 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। अगर टैक्स देनदारी 25 लाख रुपए से ज्याद है तो सजा 6 महीने से लेकर 7 साल तक हो सकती है।
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