पुलिस थाना करणी विहार के बंधक बालिका प्रकरण में बालिका के पुनर्वास हेतु कार्यवाही करते हुए दिया गया प्रतिकर
जयपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय रीटा तेजपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं विधिक सहायता के तहत अधिवक्तागण को देय मानदेय एवं अण्डर ट्रायल रिव्यू समिति की बैठक का आयोजन हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के क्रम में हाल ही में जयपुर शहर के करणी विहार थाने के प्रकरण, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता को बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था, में बालिका के पुनर्वास हेतु पीड़िता के आवश्यक दस्तावेज तलब कर 25 हजार रुपए की अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।
श्रीमती शर्मा ने कहा कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान में दिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों की पालना में मीटिंग का आयोजन किया जाता है। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा त्वरित मीटिंग का निर्णय लिया गया और उक्त प्रकरण के अतिरिक्त मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कुल 29 प्रार्थना-पत्र रखे गए जिन पर कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यगण द्वारा विचार-विमर्श पर प्रतिकर राशि पारित किए गए।
बैठक में पीड़ित प्रतिकर में कुल 42 लाख 87 हजार 500 रूपये की राशि का अवार्ड पारित हुआ। इसी के साथ विधिक सहायता के तहत नियुक्त अधिवक्तागण के देय मानदेय के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिवक्तागण को नियमानुसार देय मानदेय के ऑर्डर जारी किए गए। बैठक के क्रम में अण्डर ट्रायल बंदी जो विभिन्न कैटेगरी में कारागृह में निरुद्ध है, उनकी रिहाई की अनुशंषा कर संबंधित न्यायालयों को भेजे जाने के निर्देश एवं आदेश प्रदान किए।
बैठक में अनीष दाधीच न्यायाधीश श्रम न्यायालय क्रम 1 जयपुर महानगर द्वितीय, सुकुंतल विश्नोई एडीएम 3 प्रतिनिधि जिला कलेक्टर जयपुर शहर, नवीन कुमार किलानिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय, सुराशि डोगरा डूडी पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर उत्तर, अमित कुमार पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर पश्चिम, संदीप लुहाड़िया अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राकेश मोहन अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर उपस्थित रहे।