माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी ने बेटे और बहू को घर से बेदखल करने के दिए थे आदेश, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
जयपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने उपखंड अधिकारी न्यायालय सांगानेर की ओर हुए हुए आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने याचिका नरेन्द्र बनाम लालाराम पर सुनवाई करते हुए 9 नवंबर 2022 को स्टे दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता जे पी गोयल, साथी अधिवक्ता मनीषा सुराणा व ज्योति स्वामी ने बताया कि दिनांक 18 अप्रेल 2022 को उपखंड अधिकारी न्यायालय ने प्रार्थी नरेन्द्र को उनके पिता के घर से बेदखल करने के आदेश जारी किए थे जिससे व्यथित होकर नरेन्द्र और उनकी पत्नी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। अधिवक्ता का तर्क था कि शिकायत में लगाए गए आरोप के आधार पर एसडीएम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने अंतरिम आदेश के तहत निचली अदालत के आदेश की अनुपालना को स्थगित कर दिया।