दिवालिया होने वाली कंपनियों को सेबी से राहत मिली है। आज सेबी ने आईबीसी
के तहत कंपनियों के डीलिस्टिंग के नियम जारी किए है जिसमें रेजॉल्यूशन
प्लान की प्रक्रिया आसान की गई है। नए नियम में अब इंसॉल्वेंट कंपनियों
पर डीलिस्टिंग नियम लागू नहीं होंगे। फिलहाल इंसॉल्वेंसी में 750 से
ज्यादा कंपनियां शामिल है। रेजॉल्यूशन प्लान में एक्जिट का विकल्प होना
जरूरी होगा। साथ ही शेयरधारकों को निर्धारित दाम पर निकलने का मौका
मिलेगा।
Check Also
बेसिक होम लोन ने बर्टेल्समैन इंडिया इन्वेस्टमेन्ट्स के नेतृत्व में सीरीज़ बी फंडिंग में 10.6 मिलियन डॉलर की राशि जुटाई
इस नई धनराशि का उपयोग बाज़ार में कंपनी की पहुंच बढ़ाने, ऋण पोर्टफोलियो के विस्तार …